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मुंबई डांस बार को मिलेंगे फ्रेश लाइसेंस
मुंबई डांस बार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को डांस बार को फ्रेश लाइसेंस देने का आदेश देते हुए कहा, जिन 60 लोगों ने लाइसेंस का आवेदन दिया है उनका निर्णय दो हफ्तों के अंदर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार एक सम्मानित पेशा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि डांस बार में किसी किस्म की अश्र्लीलता नही होनी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में कानून बनाकर डांस बार चलाने पर रोक लगा दी थी। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए कुछ दिन पहले ही डांस बार पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया था।
डांस बार पर रोक लगाना यानि कई लोगों की रोजी रोटी पर रोक लगाने समान हैं। जिसमें ज्यादा संख्या में महिलाएं ही आती है।