दिल्ली परिवहन निगम की मुश्किलें बढीं, अदालत ने दिया नोटिस
दिल्ली परिवहन निगम की मुश्किलें बढ़ गईं है, अदालत ने सोमवार को आदेश दिया है की दिल्ली परिवहन निगम, मिलेनियम बस डिपो को 27 जनवरी 2016 तक, जो की यमुना नदी के किनारे पर स्थित है उसे वहां से खाली कर दे।
मिलेनियम बस डिपो को राष्ट्रमंडल खेलों के समय बनाया गया था। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 2010 में 60 करोड़ रुपए के खर्च से 50 एकड़ क्षेत्र में यह बस डिपो बनाया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली परिवहन निगम को इस दिनांक तक यह जगह रिक्त करने का आदेश दिया है और साथ ही जाहिर किया है कि ऐसा नहीं करने पर एक फरवरी को निगम के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।
अदालत ने कहा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट देता रहा है जिससे पता चलता है की नरेला में 10 एकड़, आनंद विहार में 16.33, सरायकाले खा में 8.25 एकड़, एकड़ और रोहिणी फेज पांच में 20 एकड़ जमीन आबंटित की जा चुकी